प्रयागराज, 22 नवंबर उत्तर प्रदेश में गोकशी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को 2019 से इस जिले में दर्ज गोकशी के सभी मामलों के विवरण के साथ 30 नवंबर 2023 को पेश होने का निर्देश दिया है।
अपने आदेश में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि यदि पुलिस आयुक्त पेश होने में विफल रहते हैं तो प्रदेश के गृह सचिव को राज्य में 2019 से गोकशी से जुड़े सभी मामलों के विवरण के साथ पेश होना होगा।
प्रयागराज के सैफ अली खान नाम के एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति यादव ने प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को गोकशी से जुड़े मामलों के विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
इस मामले में आरोपी सैफ अली खान के पास से 2019 में कथित तौर पर डेढ़ क्विंटल गोमांस बरामद किया गया था। अदालत ने इस पर हैरानी जताई कि मौजूदा मामले में जांच पूरी नहीं हुई है जबकि यह मामला 2019 में दर्ज किया गया था।
अदालत ने इस पर भी चिंता जताई की राज्य में उत्तर प्रदेश गो हत्या निषेध कानून लागू होने के बावजूद गोकशी के मामले संज्ञान में आ रहे हैं जबकि इस कानून के तहत गोहत्या को एक गंभीर और संज्ञेय अपराध माना गया है।
अदालत ने 17 नवंबर के अपने आदेश में राज्य में गोहत्या के मामलों के संबंध में पुलिस विभाग की उदासीनता पर चिंता जाहिर की।