देश की खबरें | धनशोधन मामले में द्रमुक के सांसद गौतम सिगामणि को आरोप पत्र सौंपा गया

चेन्नई, 24 नवंबर चेन्नई की एक सत्र अदालत ने धनशोधन के एक मामले में शुक्रवार को लोकसभा सदस्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी के बेटे पोन गौतम सिगामणि व पांच अन्य को आरोप पत्र की प्रतियां प्रदान कीं।
गौतम सिगमणि, केएस राजमहेंद्रन, केएस बिजनेस हाउस के प्रबंध निदेशक वी जयचंद्रन, के. सदानंदम और एम. गोपीनाथन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मलार वेलेंटीना के समक्ष उपस्थित हुए। इसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें आरोप पत्र की प्रतियां सौंपने का आदेश दिया।
अदालत के आदेश के बाद उन्हें और केएस बिजनेस हाउस नामक कंपनी को आरोप पत्र की प्रतियां सौंपी गईं। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 22 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने 23 अगस्त को आरोपियों के खिलाफ 97 पृष्ठ का आरोप पत्र दायर किया था। इससे पहले, ईडी ने चेन्नई और विल्लुपुरम में पोनमुडी और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की थी और यहां अपने कार्यालय में उनसे दो दिनों तक पूछताछ की थी।
ईडी ने नकदी और कीमती सामान के अलावा 41 करोड़ रुपये की सावधि जमा भी जब्त कर ली थी।
ईडी ने अन्नाद्रमुक पार्टी की पिछली सरकार के दौरान पोनमुडी के बेटे और अनाम व्यक्तियों को रेत खनन के ठेके देने के सिलसिले में धनशोधन मामले की जांच शुरू की थी। पोनमुडी 2006 से 2011 के बीच द्रमुक पार्टी की सरकार के दौरान मंत्री थे।

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