जरुरी जानकारी | कोयला आयात मामला: बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ फरवरी में शीर्ष अदालत करेगी सुनवाई

नयी दिल्ली, 17 नवंबर उच्चतम न्यायालय राजस्व खुफिया निदेशालय की याचिका पर अगले साल फरवरी में सुनवाई करेगा। याचिका में 2019 के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गयी है। आदेश में इंडोनेशिया से आयातित कोयले के कथित अधिक मूल्यांकन के लिये अडाणी समूह की कंपनियों से जुड़ी जांच के दौरान सिंगापुर और अन्य देशों को भेजे गए अनुरोध पत्रों को रद्द कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत मामले में राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) की तरफ से दायर ताजा जवाब पर विचार कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर, 2019 को इंडोनेशिया से कोयला आयात के कथित अधिक मूल्यांकन के लिये अडाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच में डीआरआई के सिंगापुर और अन्य देशों को भेजे गए सभी अनुरोध पत्रों को रद्द कर दिया था।
तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीआरआई की जनवरी, 2020 में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य को नोटिस जारी किये थे।
पीठ ने तब कहा था, ‘‘उच्च न्यायालय के 17 अक्टूबर, 2019 के अंतिम फैसले और आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक रहेगी।’’
शीर्ष अदालत ने डीआरआई की अपील पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलों पर गौर किया।
दलील में कहा गया था कि एक अन्य मामले में कुछ सवाल तय किये गये थे और उनमें से कुछ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील पर फैसला करते समय प्रासंगिक होंगे।
न्यायाधीश ए एस ओका और न्यायाधीश पंकज मित्तल की पीठ ने 10 अक्टूबर को आदेश दिया था, ‘‘… इस विशेष अनुमति याचिका को एसएलपी (सीआरएल) संख्या 4821/2023 के साथ सुना जाएगा। दोनों मामलों को उचित पीठ के समक्ष रखा जाएगा।’’
अब दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ छह फरवरी, 2024 को होगी

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