देश की खबरें | दिल्ली आबकारी नीति मामला: ‘आप’ नेता संजय सिंह ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया

नयी दिल्ली, 24 नवंबर आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को जमानत के लिए यहां की एक अदालत का रुख किया। उनके वकील ने यह जानकारी दी।
वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि अर्जी राउज एवेन्यू अदालत की रजिस्ट्री में दायर की गई है और शनिवार को इस पर सुनवाई हो सकती है।
इस बीच, विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने सिंह की न्यायिक हिरासत चार दिसंबर तक बढ़ा दी।
सिंह को की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर यह आदेश दिया।
न्यायाधीश ने जांच अधिकारी की इस दलील पर भी गौर किया कि आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र शीघ्र ही और निर्धारित समय के भीतर दाखिल किये जाने की संभावना है।
वहीं अदालत ने सिंह द्वारा दायर उस अर्जी को स्वीकार कर लिया, जिसमें पारिवारिक खर्चों के लिए धन जारी करने के लिए दो चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी गई थी।
सिंह ने आज सुनवाई के दौरान एक और अर्जी भी दायर की जिसमें जेल अधिकारियों को जेल में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
धनशोधन रोधी एजेंसी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने आबकारी नीति को बनाने और इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस नीति से कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को फायदा पहुंचा।
सिंह ने इस दावे का जोरदार ढंग से खंडन किया है।

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