देश की खबरें | दिल्ली दंगे: अदालत ने सात आरोपियों को आगजनी, चोरी के आरोपों से बरी किया

नयी दिल्ली, 20 नवंबर दिल्ली में 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यहां की एक अदालत ने सोमवार को सात आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
अदालत ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में नाकाम रहा कि वे उस दंगाई भीड़ का हिस्सा थे जो शिकायतकर्ता की दुकान में आगजनी, तोड़फोड़ और चोरी करने में कथित तौर पर शामिल था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रामचला उन सात लोगों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर 24 फरवरी की रात यहां भागीरथी विहार में शिकायकर्ता की दुकान में आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था।
अदालत के समक्ष पेश किये गए साक्ष्य पर गौर करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यह सुस्थापित है कि (शिकायतकर्ता) सलमान मलिक की दुकान में दंगाइयों द्वारा तोड़फोड़ की गई और वह आग के हवाले कर दी गई।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों की भीड़ में उपस्थिति को तार्किक संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। सभी आरोपियों को मामले में उनके खिलाफ आरोपों से बरी किया जाता है।’’
गोकुलपुरी थाने में, दंगा, आगजनी और चोरी सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत बाबू, दिनेश यादव, टिंकू, संदीप, गोलू कश्यप, विकास कश्यप और अशोक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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