देश की खबरें | उच्च न्यायालय ने आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक अजय कुमार को जमानत दी

नयी दिल्ली, 17 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में घर खरीदारों की शिकायतों पर यहां पुलिस की ओर से दर्ज धोखाधड़ी के चार मामलों में आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक अजय कुमार को शुक्रवार को जमानत दे दी।
घर खरीदारों ने आरोप लगाया है कि संपत्ति के लिए तय राशि के अधिकांश भाग का भुगतान करने के बावजूद, परियोजनाएं या तो रोक दी गईं या छोड़ दी गईं या फ्लैटों का कब्जा अत्यधिक देरी और अधूरे तरीके से दिया गया।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि कुमार के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं हैं कि वह रियल एस्टेट कंपनी के वित्तीय मामलों, नीति-निर्माण या प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे और उनकी सटीक भूमिका मुकदमे के समाप्त होने के बाद ही निर्धारित की जाएगी।
न्यायमूर्ति बंसल ने कहा, ‘‘कई दस्तावेज, गवाहों की संख्या और मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, आवेदक को अनिश्चितकाल तक कैद में नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और आवेदक द्वारा पहले कैद में गुजारी गई अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अदालत आवेदक को जमानत देने के लिए इच्छुक है।’’
अदालत ने निर्देश दिया कि कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी जाए। अदालत ने कहा कि कुमार अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेंगे और जांच में शामिल होंगे।
कुमार को 2021 और 2022 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
अदालत ने कहा कि तात्कालिक मामलों में शामिल रियल एस्टेट परियोजनाएं आम्रपाली लेजर वैली, वेरोनिका हाइट्स और जौरा हाइट्स, आम्रपाली एनचांटे और आम्रपाली आदर्श आवास योजना हैं।
दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक के खिलाफ 59 मामले लंबित हैं।

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