देश की खबरें | जम्मू-कश्मीर के निलंबित शिक्षक को जेल में कैद के दौरान भी वेतन मिला: अधिकारी

जम्मू, 22 नवंबर जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा सेवा से निलंबित किए गए चार सरकारी कर्मचारियों में से एक फारूक अहमद मीर के खिलाफ बुधवार को दाखिल आरोप पत्र से सामने आया कि उसे प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी होने के बावजूद नियुक्त किया गया और जेल में रहने के दौरान उसे वेतन दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
मीर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा का निवासी है जिसे संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया था। उसने वर्ष 1990 में देश में फिर से घुसपैठ करने से पहले सीमा पार आईएसआई संचालित शिविरों में हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया था।
अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 1991 में गिरफ्तार होने से पहले वह हिज्बुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन का शीर्ष कमांडर था।
मीर को दो वर्ष तक हिरासत में रखने के बाद वर्ष 1993 में रिहा कर दिया गया।
मीर ने रिहाई के तुरंत बाद अलगाववादी-आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अपनी संबद्धता एवं प्रभाव का अच्छा उपयोग किया और शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हो गया।
जम्मू-कश्मीर में उस वक्त राज्यपाल का शासन था।
उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के निवासी मीर को शुरुआत में 1994 में शिक्षा विभाग में नियुक्त किया गया था और बाद में वह वर्ष 2007 में शिक्षक के पद पर पदोन्नत हो गया। इस दौरान राज्य में पीडीपी-कांग्रेस की सरकार का शासन था।
इसके बाद मीर घाटी में कई गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हुआ और उसने जनता को उकसाने का भी काम किया। मीर के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हुए।
अधिकारी ने कहा,”जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए जाने और कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद विभाग ने उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। एक बाद छह महीने तक जेल में रहने के बावजूद उसे कभी अनुपस्थित नहीं दिखाया गया और पूरा वेतन दिया गया।”
उन्होंने कहा कि यह साक्ष्य सरकारी तंत्र के भीतर मीर के प्रभाव को दर्शाते हैं।
अधिकारी के अनुसार, देश के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत मीर के साथ श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल के सहायक प्रोफेसर (मेडिसन) निसार-उल-हसन, कांस्टेबल अब्दुल मजीद भट और उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक अब्दुल सलाम राथ के साथ बर्खास्त किया गया था।

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