देश की खबरें | उपराज्यपाल ने परिवहन एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को विनियमित करने की योजना को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 24 नवंबर दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और यात्री परिवहन सेवा एग्रीगेटर्स के विनियमन और लाइसेंसिंग के लिए एक योजना को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
यह योजना बाइक टैक्सियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है और यह अनिवार्य करती है कि परिवहन एग्रीगेटर्स को यात्री सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को शामिल करना चाहिए।
इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, “दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 से संबंधित फाइल को मंजूरी दे दी गई है। नीति जल्द ही अधिसूचित होने की संभावना है।”
इस योजना को दिल्ली सरकार ने 18 अक्टूबर को मंजूरी दे दी थी और इसकी फाइल उपराज्यपाल को भेज दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि यह योजना “प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है”।
इस योजना का उद्देश्य यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर मंचों को सरकार के दायरे में लाना है। यह वायु प्रदूषण को कम करने और हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक वाहन बेड़े का विद्युत गतिशीलता में चरणबद्ध परिवर्तन सुनिश्चित करने की बात कहती है।
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना-2023 के तहत, दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं के पूरे वाहन बेड़े को एक अप्रैल, 2030 तक विद्युत चालित बेड़े में परिवर्तित करना होगा।
एग्रीगेटर्स के नए बेड़े में दोपहिया वाहनों के लिए विद्युत चालित वाहनों (ईवी) को शामिल करने का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तिपहिया वाहनों वाले एग्रीगेटर्स को योजना के कार्यान्वयन के छह महीने के भीतर अपने नए बेड़े में 10 प्रतिशत ईवी का लक्ष्य, दो साल में 50 प्रतिशत और चार साल में 100 प्रतिशत हासिल करना होगा।
चार पहिया वाहनों वाले एग्रीगेटर्स को छह महीने में नए बेड़े में पांच प्रतिशत ईवी, तीन साल में 50 प्रतिशत और पांच साल में 100 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करना होगा।
डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए, योजना ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों के नए बेड़े में ईवी लक्ष्य छह महीने में 10 प्रतिशत, दो साल में 50 प्रतिशत और चार साल में 100 प्रतिशत निर्धारित किया है। चार पहिया वाहन रखने वालों को छह महीने में नए बेड़े में पांच प्रतिशत, तीन साल में 50 प्रतिशत और पांच साल में 100 प्रतिशत ईवी का लक्ष्य हासिल करना होगा।
योजना में उल्लिखित परिचालन दिशानिर्देशों के साथ एग्रीगेटर्स को केवल इलेक्ट्रिक वाहन बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा था कि इस सप्ताह की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर्स (प्रीमियम बसें) योजना, 2023’ को अधिसूचित किया था, जो भारत के परिवहन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

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