देश की खबरें | सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: अदालत ने सजा पर फैसला 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, 24 नवंबर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 में हुई हत्या के लिए दोषी ठहराए गए लोगों की सजा पर अपना फैसला शुक्रवार को 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया।
एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार चैनल में पत्रकार रहीं विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की देर रात दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह कार्यालय से घर लौट रही थीं।
पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे की मंशा लूटपाट थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडे ने कहा, ‘‘सभी दोषियों के हलफनामों के सत्यापन के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), दक्षिण, साकेत अदालत के सचिव से प्राप्त हो गई है। इसकी एक प्रति राज्य के सरकारी वकील के साथ-साथ दोषियों के संबंधित वकील को भी दी जाती है।’’
अदालत ने कहा कि अभियोजक और दोषियों के वकीलों की ओर से सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। उसने कहा, ‘‘सजा पर आदेश 25 नवंबर को सुनाया जायेगा।’’
अदालत ने सात नवंबर को सुनवाई इसलिए स्थगित कर दी थी, क्योंकि दोषियों द्वारा जमा हलफनामों के सत्यापन का कार्य पूरा नहीं हुआ था।
इससे पूर्व न्यायाधीश ने 18 अक्टूबर को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया था।

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