देश की खबरें | अलुवा बलात्कार एवं हत्या दुर्लभतम मामला, दोषी मृत्युदंड का हकदार: अभियोजन ने अदालत से कहा

कोच्चि, नौ नवंबर केरल पुलिस ने स्थानीय पॉक्सो अदालत से बृहस्पतिवार को अलुवा बलात्कार और हत्या मामले के दोषी को मृत्युदंड देने का आग्रह किया।
अभियोजन पक्ष ने दोषी की सजा पर हुई बहस के दौरान बिहार की पांच वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में प्रवासी मजदूर अशफाक आलम को मौत की सजा दिए जाने की मांग की।
लोक अभियोजक जी. मोहनराज ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश के. सोमन 14 नवंबर को सजा सुनाएंगे।
आलम को चार नवंबर को दोषी ठहराया गया था।
मोहनराज ने सजा पर बहस समाप्त होने के बाद अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यह दुर्लभ मामलों में भी दुर्लभतम श्रेणी में आता है और इसलिए दोषी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने दोषी की उम्र और उसके सुधार की संभावना का हवाला देकर अदालत से कमतर सजा का अनुरोध किया।
अभियोजक के अनुसार, आलम ने खुद अदालत में दावा किया कि अन्य आरोपियों को छोड़ दिया गया और केवल उसे ही इस मामले में पकड़ा गया। इसके अलावा उसने कोई अन्य दलील नहीं दी।
अदालत ने आरोपपत्र में दर्ज सभी 16 अपराधों के लिए आलम को दोषी पाया था।
अभियोजक ने पूर्व में कहा था कि 16 में से पांच अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है।
बच्ची का 28 जुलाई को उसके किराये के घर से अपहरण करने के बाद उसके साथ बर्बर रूप से बलात्कार किया गया तथा गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।
लड़की का शव पास के अलुवा में एक स्थानीय बाजार के पीछे एक दलदली इलाके में मिला था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

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