नयी दिल्ली, आठ नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मानहानि के आरोप वाली शिकायत के खिलाफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम के नागपाल ने आगे की कार्यवाही के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की।
न्यायाधीश ने कहा कि उनका पहले का वो आदेश 18 नवंबर तक जारी रहेगा जिसमें यहां मजिस्ट्रेट अदालत को शिकायत के मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने दोनों पक्षों को अगली तारीख तक संक्षिप्त लिखित दलीलें भी दाखिल करने को कहा।
न्यायाधीश ने पहले शिकायत के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन गहलोत को वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने की अनुमति दे दी थी।
राजस्थान में संजीवनी घोटाले के तार केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े होने के आरोप वाले गहलोत के कथित बयान को लेकर शेखावत की शिकायत पर अदालत सुनवाई कर रही है।
मामला संजीवनी ऋण सहकारी समिति द्वारा हजारों निवेशकों के साथ कथित रूप से करीब 900 करोड़ रुपये की ठगी करने से संबंधित है।
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद शेखावत ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत कथित घोटाले को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करने और उनके राजनीतिक कॅरियर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने कहा था कि आरोपी ने प्रथम दृष्टया शिकायती के खिलाफ मानहानिजनक लांछन लगाये थे।