देश की खबरें | तमिलनाडु राजभवन पेट्रोल बम प्रकरण के आरोपी पर लगाया गया गुंडा कानून

चेन्नई, 11 नवंबर राजभवन पेट्रोल बम प्रकरण के आरोपी करूक्का विनोद को गुंडा कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
विनोद (42) हिस्ट्री शीटर है एवं फिलहाल 25 अक्टूबर के पेट्रोल बम मामले के सिलसिले में पुझल केंद्रीय कारागार में है। अब उसे कठोर प्रावधानों वाले गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है। इस कानून के तहत उसे एक साल तक की सजा हो सकती है।
पुलिस ने बताया कि पुलिस आयुक्त संदीप राय द्वारा हिरासत आदेश जारी किये जाने के बाद 10 नवंबर को विनोद पर गुंडा कानून लगाया गया था।
विनोद दर्जनों मामलों का सामना कर रहा है जिनमें एक मामला यहां प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पिछले साल पेट्रोल बम फेकने से जुड़ा है।
इकत्तीस अक्टूबर को चेन्नई पुलिस भाजपा कार्यालय पर पेट्रोल बम फेकने के मामले में विनोद को मिली जमानत को रद्द कराने के लिए सत्र अदालत पहुंची थी।
पुलिस ने अदालत से कहा था कि आरोपी ने जमानत की शर्तों का अनुपालन नहीं किया। पुलिस के मुताबिक जमानत पर जेल से छूटने के बाद उसने 25 अक्टूबर पर राजभवन (राज्यपाल निवास) के मुख्य द्वार के समीप पेट्रोल बम फेका था और उसे गिरफ्तार किया गया था।

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