देश की खबरें | बिहार की अदालत में नीतीश पर मामला चलाने की मांग को लेकर याचिका दायर

मुजफ्फरपुर, आठ नवंबर बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक दिन पहले राज्य विधानसभा में की गई टिप्पणी को लेकर उनपर मुकदमा चलाने की मांग करते हुए बुधवार को एक याचिका दायर की गई।
स्थानीय निवासी और वकील अमिताभ कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार लाल की अदालत के समक्ष उक्त याचिका दायर की।
पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा, ‘‘मेरी याचिका स्वीकार कर ली गई है और अदालत इस मामले में 25 नवंबर को सुनवाई करेगी। मैं यह याचिका देश का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखने वाले मुख्यमंत्री की अमर्यादित टिप्पणियों को लेकर दायर की है।’’
याचिकाकर्ता ने कहा, ‘‘आमतौर पर यह माना जाता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के अंदर बोले गए शब्दों को कानूनी छूट प्राप्त है।’’
उन्होंने कहा कि उनका मामला सुनवाई के लायक है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी छूट केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में कही गई बातों पर लागू होती है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो ऐसा नहीं था।
याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में उनके शब्दों को अक्षरशः उद्धृत किया है और मुख्यमंत्री पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी, 504 और 509 के तहत मामला चलाने की मांग की है।

सं अनवर

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