जरुरी जानकारी | सेबी ने ‘स्कोर्स’ के जरिये अक्टूबर में 3,533 शिकायतों का निपटान किया

नयी दिल्ली, 14 नवंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अक्टूबर में अपनी ऑनलाइन शिकायत निपटान व्यवस्था ‘स्कोर्स’ के माध्यम से कंपनियों और बाजार मध्यस्थों के खिलाफ 3,533 शिकायतों का निपटान किया है।
सेबी के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर के अंत तक स्कोर्स पर तीन महीने से अधिक समय से 16 शिकायतें लंबित थीं। इनमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सुंदरम म्यूचुअल फंड और तिरुपति फिनकॉर्प लिमिटेड जैसी 12 इकाइयां शामिल थीं।
आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर की शुरुआत में 5,259 शिकायतें लंबित थीं। इसके अलावा 3,369 नई शिकायतें प्राप्त हुईं।
सेबी ने कहा कि अक्टूबर के अंत तक उसके पास कार्रवाई योग्य 5,083 शिकायतें लंबित थीं। इसमें वे 12 शिकायतें शामिल नहीं थीं जो नियामकीय कार्रवाई या कानूनी कार्यवाही के तहत थी।
इसके अलावा, सेबी ने कहा कि उसे शिकायतों की 159 समीक्षाएं मिलीं। एक शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के निपटान के 15 दिन के भीतर समीक्षा का अनुरोध कर सकता है।
पिछले महीने 16 से 31 तारीख की अवधि के दौरान निपटाई गई इन शिकायतों की आगे की कार्रवाई के लिये समीक्षा की जा सकती है।
अक्टूबर तक 16 शिकायतें तीन महीने से अधिक समय से लंबित थीं। ये शिकायतें म्यूचुअल फंड, निवेश सलाहकार, उद्यम पूंजी कोष, प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, रिफंड, अधिग्रहण/पुनर्गठन आदि से संबंधित थीं।
आंकड़ों के अनुसार, शिकायत के समाधान का औसत समय 36 दिन था।

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