जरुरी जानकारी | इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की वारंटी अवधि उसके उपयोग की तिथि से शुरू हो: सरकार

नयी दिल्ली, नौ नवंबर केंद्र ने एयर कंडीशनर (एसी), रेफ्रिजरेटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों और विक्रेताओं से अपनी वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने के लिये कहा है। इसके तहत यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वारंटी इलेक्ट्रॅनिक वस्तुओं को घर में लगाये जाने की तारीख से शुरू हो न कि खरीद की तारीख से।
उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इस संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), फिक्की, एसोचैम और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) सहित छह उद्योग मंडलों के साथ-साथ कई विनिर्माताओं को पत्र लिखा है। जिन कंपनियों को पत्र लिखा गया है, उसमें सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, केंट, व्हर्लपूल, वोल्टास, बॉश, हैवेल्स , फिलिप्स, तोशिबा, डाइकिन, सोनी, हिताची, आईएफबी, गोदरेज, हायर, यूरेका फोर्ब्स और लॉयड शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि जब उपभोक्ता उत्पाद का उपयोग कर पाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे समय वारंटी या गारंटी अवधि शुरू करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक अनुचित व्यापार गतिविधि है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘यह त्योहारों का समय है। बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी। इसका अर्थ है कि कंपनियों के लिये व्यस्त समय। ऐसी अवधि में, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने जो उपभोक्ता सेवा का संदेश दिया है, कंपनियां उसे दिमाग में रखें ताकि त्योहारों के समय खरीदारी के दौरान उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।’’
इसीलिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माताओं और विक्रेताओं से वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने का आग्रह किया है ताकि खरीद की तारीख के बजाय उसे इंस्टॉल करने या लगाये जाने की तारीख से इसकी शुरुआत हो।
सिंह ने उद्योग, खुदरा कारोबारियों के संगठनों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माताओं को लिखे पत्र में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन आदि के विनिर्माताओं को बिक्री वारंटी या गारंटी नीति को संशोधित करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वारंटी की शुरुआत खरीद की तारीख के बजाय उसे लगाये जाने यानी उसके उपयोग की तारीख से हो।
बयान में कहा गया है, ‘‘इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को घरों में आमतौर पर प्रशिक्षित तकनीशियन लगाते हैं। ऐसे में जबतक उन्हें परिसर में सही ढंग से स्थापित नहीं किया जाता है, तबतक उपभोक्ता ऐसे सामानों का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। यह देखा गया है कि इससे कुल वारंटी अवधि कम हो जाती है। अगर उपभोक्ता को उस समय वारंटी दी जाए, जिस समय पह संबंधित वस्तु का उपयोग करता है तो यह उसके हित में होगा।
इसमें कहा गया है कि ई-कॉमर्स के माध्यम से की गई खरीदारी के मामले में यह समस्या और भी बढ़ जाती है। वहां से खरीदे गये उत्पाद की डिलिवरी में अतिरिक्त समय लगता है।
पत्र में कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच भरोसे को मजबूत करने के महत्व को बताया गया है।

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