जरुरी जानकारी | स्पैम पर कार्रवाई: ट्राई ने प्रमुख संस्थाओं से डीसीए प्रणाली में शामिल होने को कहा

नयी दिल्ली, सात नवंबर दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को एसएमएस या वॉयस कॉल के जरिए ग्राहकों को वाणिज्यिक संदेश भेजने वाले बैंकों और अन्य संस्थाओं से कहा कि वे डीसीए प्रणाली में शामिल होने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
दूरसंचार नियामक ने स्पैम और परेशान करने वाले संदेशों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया।
डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) प्रणाली के पास वाणिज्यिक और प्रचार संदेशों तथा कॉलों के लिए ग्राहकों की सहमति लेने, उसे बनाए रखने और रद्द करने की सुविधा है।
स्पैम और परेशान करने वाले संदेशों पर कार्रवाई के तहत ट्राई ने इस साल जून में सभी पहुंच प्रदाताओं को एक एकीकृत मंच और प्रक्रिया बनाने के लिए डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) सुविधा तैयार करने के निर्देश दिए थे।
इसके तहत सभी दूरसंचार परिचालक और प्रमुख संस्थाएं डिजिटल रूप से ग्राहकों की सहमति लेंगी और उसे पंजीकृत करेंगी।
ट्राई ने सभी प्रमुख संस्थाओं से अनुरोध किया है कि दो जून 2023 के निर्देश में दी गई समयसीमा के अनुसार डीसीए प्रणाली में शामिल होने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं।
इन प्रमुख संस्थाओं में बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियां शामिल हैं, जो एसएमएस या वॉयस कॉल के जरिए वाणिज्यिक संदेश भेजते हैं।

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