देश की खबरें | वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने की चाबियां जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में फैसला सुरक्षित

वाराणसी (उप्र), आठ नवंबर वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित ‘व्यास जी के तहखाने’ की चाबियों को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए आदेश को 18 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में जिला जज ए के विश्वेश ने आज सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को 18 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया है।
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने अपने आपत्ति में कहा कि हिंदू पक्ष ने तहखाने से संबंधित कोई भी दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए यह वाद सुनवाई योग्य नहीं है।
यादव ने बताया कि अधिकारियों ने ‘व्यास जी का तहखाना’ की 1993 में घेराबंदी कर दी थी। इससे पूर्व, यह तहखाना पूजा-पाठ के लिए पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा उपयोग किया जाता था।
यादव ने मुस्लिम पक्ष द्वारा तहखाने के साथ छेड़छाड़ किए जाने की आशंका जताते हुए कहा कि इसकी चाबी जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी जानी चाहिए।

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