देश की खबरें | दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला : अदालत ने तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा

नयी दिल्ली, 11 नवंबर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितता के मामले में तीन आरोपियों को पूछताछ के लिए 14 दिनों तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजने की अर्जी को शनिवार को अस्वीकार कर दिया।
इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान का भी नाम शामिल है। बचाव पक्ष ने एजेंसी पर तीन आरोपियों- जीशान हैदर, दाउद नसीर और जवाद इमाम सिद्दीकी को ‘अवैध हिरासत’ में रखने का दावा किया था, जिसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को ईडी हिरासत में भेजने की अर्जी नामंजूर कर दी।
विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने तीनों को रविवार तक न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ ही कहा कि बहस पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है।
अदालत ने बचाव पक्ष के वकील नीतेश राणा के उस दावे का भी संज्ञान लिया कि ईडी ने आरोपियों को करीब 30 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद अदालत के समक्ष पेश किया है जो गैर-कानूनी है।
कानून के मुताबिक, एजेंसी को गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के समक्ष पेश करना चाहिए।
राणा ने न्यायाधीश से कहा, ‘‘आरोपी को 10 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे ईडी ने बुलाया और तब से वे केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में हैं। उन्हें शनिवार को अपराह्न तीन बजकर करीब 30 मिनट पर अदालत के समक्ष पेश किया गया।’’
प्राथमिकी के मुताबिक, जब खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तब उन्होंने नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर कथित तौर पर 32 लोगों की भर्ती की थी।

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